Up Bhagya lakshmi yojana 2024: इसके साथ ही लड़की की मां को अच्छे पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए 5100 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। प्रत्येक बालिका के माता-पिता को यदि वह 6वीं कक्षा में पढ़ती है तो 3,000 रुपये, 8वीं कक्षा में पढ़ती है तो 5,000 रुपये, 10वीं कक्षा में पढ़ती है तो 7,000 रुपये और 12वीं कक्षा में पढ़ती है तो 8,000 रुपये मिलेंगे।
जब लड़की 21 वर्ष की हो जाएगी तो राज्य सरकार लड़की की शादी के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
SARKARI YOJANA LIST
List Of All Government Schemes
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उद्देश्य यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना उद्देश्य
राज्य की अन्य योजनाओं की तरह इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना को शुरू करने के भी कुछ मुख्य उद्देश्य हैं, जिनके बारे में हमने नीचे चर्चा की है।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में कन्या भ्रूण के गर्भपात को रोकना है।
- यह योजना उस भ्रांति को दूर करने के लिए शुरू की गई है कि अब तक परिवार के लोग लड़कियों को बोझ समझते थे।
- यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ताकि वे अपनी बेटी की अच्छी देखभाल कर सकें और बच्चे की मां की भी देखभाल कर सकें।
- कई परिवार अपनी बेटियों को पढ़ना चाहते हुए भी नहीं पढ़ा पाते थे, अब वे इस योजना के माध्यम से अपनी बेटियों को आसानी से उच्च शिक्षा दिला सकते हैं।
Up Bhagya lakshmi yojana:उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना लाभार्थी
उत्तर प्रदेश राज्य में प्रचलित इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत राज्य में स्थित प्रत्येक गरीब बीपीएल परिवार अपनी नवजात बेटी के लिए इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है, और योजना का पूरा लाभ प्राप्त कर सकता है।
Bhagya Lakshmi Yojana UP के तहत तो आपको 50,000 रुपए दिए जायेंगे वो आपको एक साथ नहीं मिलेंगे। आपकी बेटी जैसे जैसे बड़ी होती जाएगी। वैसे वैसे आपको 50,000 रुपए किस्तों में दिए जायेंगे। ताकि बेटी की पढ़ाई में कुछ मदद सरकार की तरफ से की जा सके।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पात्रता मानदंड यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पात्रता मानदंड
उत्तर प्रदेश राज्य में इस लोकप्रिय यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को कुछ योग्यताएं पूरी करनी होंगी। हमने नीचे उन सभी योग्यताओं पर चर्चा की है।
- आवेदक का परिवार एवं पुत्री उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- आवेदक परिवार बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए।
- 31 मार्च 2006 के बाद जन्मी बीपीएल परिवारों की बेटियां इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत परिवार की दो बेटियों को लाभ मिल सकता है।
- इस योजना से जुड़ने वाली लड़कियों की शादी 18 साल से पहले नहीं हो सकती।
- 1 वर्ष के अंदर जन्म लेने वाली बालिकाओं का पंजीकरण आंगनवाड़ी केंद्र पर किया जाना चाहिए।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आवश्यक दस्तावेज
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने से पहले आपको कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे, वे आवश्यक दस्तावेज हैं।
- बेटी का आधार कार्ड
- माता-पिता का आधार कार्ड
- बेटी का जन्म प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय का प्रमाण
- कास्ट सर्टिफिकेट (यदि कोई हो)
- निवास प्रमाण
- राशन पत्रिका
- बैंक खाता संख्या
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
- बीपीएल कार्ड
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना आवेदन प्रक्रिया
यदि आप अपने परिवार की किसी लड़की के लिए इस यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक पालन करें।
स्टेप 1: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग से संपर्क करना होगा या आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा।
चरण दो: अब आपको इस आवेदन पत्र में सभी विवरण ठीक से भरने होंगे और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
चरण 3: फिर आपको अपने नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग में जाकर ये आवेदन पत्र और दस्तावेज जमा कराने होंगे।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना आधिकारिक वेबसाइट
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना |
योजना की आधिकारिक वेबसाइट | क्लिक करे |
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना में मिलने वाली राशि
कक्षा | मिलने वाली राशि |
5 वी | ₹3000 |
8 वी | ₹5000 |
10 वी | ₹7000 |
12 वी | ₹8000 |
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
पात्रता और शर्तें जाने के बाद अब आते हैं आवेदन कैसे करें।
तो सबसे पहले बता दे योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फीस नहीं लगती है।
- योजना का आवेदन फार्म पाने के लिए आपको सबसे पहले महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहां से आप उत्तर प्रदेश भाग्यलक्ष्मी योजना Application Form Pdf Download कर प्रिंट कर सकते हैं।
FAQ’S लोगों के द्वारा यह भी पूछा गया है ?
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्तर: यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना एक सरकारी योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य की देखभाल में मदद मिले।
यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं?
उत्तर: योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पारिवारिक आय का प्रमाण, बैंक खाता संख्या, बीपीएल कार्ड आदि दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है।
योजना के तहत बालिकाओं और उनके परिवारों को कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
उत्तर: यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत प्रत्येक बालिका को विभिन्न वर्गों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जैसे कि पढ़ाई के लिए और शादी के लिए।
क्या यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना का लाभ लेने वाली लड़कियों की शादी की आयु में कोई प्रतिबंध है?
उत्तर: हां, योजना के अनुसार, लड़की की शादी 18 साल की आयु से पहले नहीं हो सकती।
योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में कौन-कौन से कदम होते हैं और आवेदन कहाँ और कैसे किया जा सकता है?
उत्तर: आवेदन करने के लिए पहले आवेदकको नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र या महिला कल्याण विभाग से संपर्क करना होगा और आवेदन प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा।
उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना कब शुरू हुई?
भाग्य लक्ष्मी योजना 2017 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुई। यह विशेष रूप से लड़कियों के लिए एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य उन्हें बेहतर अवसर प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से, राज्य सरकार लड़कियों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
यूपी में लड़कियों के लिए नई योजना क्या है?
कन्या सुमंगला योजना : लाभ
योजना के तहत अगले साल से 6 चरणों में 25,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा. लड़की के जन्म के बाद लाभार्थी के खाते में 5,000 रुपये स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। जब बेटी एक साल की हो जाएगी तो 2000 रुपए दिए जाएंगे और इसी तरह बेटी के पहली कक्षा में जाते ही 3,000 रुपए दिए जाएंगे।
भाग्यलक्ष्मी योजना के लिए कौन पात्र है?
भाग्यलक्ष्मी योजना” केवल उन परिवारों के लिए है जिनकी वार्षिक आय ₹200,000 से कम है। साथ ही, परिवार को उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए और एक बेटी के जन्म के एक साल के भीतर इस योजना में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ पाने के लिए परिवार के दो बेटियों की अधिकतम सीमा है।