MadhuBabu Pension Yojana:मधुबाबू पेंशन कार्यक्रम (ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ |)2024: ओडिशा सरकार ने इस मधुबाबू पेंशन योजना को शुरू किया है ताकि राज्य के हर वृद्ध, विधवा और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति को सहायता मिले। इस योजना का उद्देश्य राज्य में विकलांग और वृद्ध लोगों को वित्तीय सहायता देकर उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।
60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को शुरुआती चरण में 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी, जबकि 80 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को 700 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिलेगी. यह मधुबाबू पेंशन योजना है। ओडिशा सरकार ने इस योजना को पहले से अधिक राशि दी है।
60 ରୁ 79 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଥିବାବେଳେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ଏହା ହେଉଛି ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା | ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଓଡିଶା ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦେଇଛନ୍ତି।
60 से 79 वर्ष की आयु के लोगों को 1,000 रुपये प्रति माह मिल सकते हैं, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 1,200 रुपये प्रति माह मिल सकता है। योजना का धन हर महीने की पंद्रहवीं तारीख को लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच जाएगा।
60 ରୁ 79 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସକୁ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିବାବେଳେ 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାସକୁ 1200 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ | ଏହି ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ପଞ୍ଚଦଶରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ |
तो आपको इस योजना के बारे में पता होना चाहिए अगर आप ओडिशा राज्य के निवासी हैं और 60 वर्ष या इससे अधिक हैं। साथ ही, आपको इस योजना के लिए आवेदन कैसे करना होगा। तो चलो मधुबाबू पेंशन योजना की पूरी जानकारी लेते हैं।
ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯଦି ତୁମେ ଓଡିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପାଇବା |
मधुबाबू पेंशन योजना की पूरी जानकारी
SARKARI YOJANA LIST
List Of All Government Schemes
madhubabu pension Online form PDF/madhubabu pension form pdf
madhubabu ପେନ୍ସନ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଫର୍ମ PDF |
जनवरी 2008 में, राज्य सरकार ने दो पुरानी योजनाओं अर्थात् संशोधित वृद्धावस्था पेंशन नियम, 1989 और विकलांगता पेंशन नियम, 1985 को मिलाकर मधु बाबू पेंशन योजना नियम, 2008 शुरू किया।
ଜାନୁୟାରୀ 2008 ରେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧୁ ବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ନିୟମ, 2008 କୁ ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଯୋଜନାକୁ ମିଶାଇ ସଂଶୋଧିତ ପୁରୁଣା ବୟସ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ, 1989 ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ ନିୟମ, 1985 ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ।
- कोई व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र होगा यदि वह-
- i. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो
- ii. या, विधवा हो (उम्र पर ध्यान दिए बिना) (डब्ल्यूपी)
- iii. या, कुष्ठ रोगी हो जिसमें विकृति के स्पष्ट लक्षण हों (उम्र पर ध्यान दिए बिना)।
- iv. या, 0 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति हो और अपनी विकृति या विकलांगता के कारण सामान्य कार्य करने में असमर्थ हो, अंधा हो या अस्थि विकलांग हो या मानसिक रूप से मंद हो या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित हो।
- v. या, एड्स रोगी की विधवा (नियम 6(बी) के तहत उल्लिखित आयु और आय मानदंडों पर ध्यान दिए बिना)।
- ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ-
- i। 60 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତୁ |
- ii। କିମ୍ବା, ବିଧବା ହୁଅନ୍ତୁ (ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ) (WP)
- iii। କିମ୍ବା, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ରୋଗୀ, ଯାହାର ରୋଗର ସ୍ପଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି (ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ) |
- iv। କିମ୍ବା, 0 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିକଳାଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମତା ହେତୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ଅନ୍ଧ କିମ୍ବା ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ ଅକ୍ଷମ କିମ୍ବା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପାଲସିରେ ପୀଡିତ |
- v। କିମ୍ବା, ଜଣେ ଏଡସ୍ ରୋଗୀର ବିଧବା (ନିୟମ 6 (ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ବୟସ ଏବଂ ଆୟ ମାନଦଣ୍ଡ ନିର୍ବିଶେଷରେ) |
- vi. या, राज्य/जिला एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा पहचाने गए एड्स रोगी (नियम 6(बी) के तहत आय पर ध्यान दिए बिना)।
- vii. सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 24,000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है (संबंधित तहसीलदार प्रमाणित करें)
- viii. ओडिशा का स्थायी निवासी/निवासी है।
- ix.केंद्र सरकार या राज्य सरकार या किसी भी सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी भी संगठन से कोई अन्य पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है।
- vi। କିମ୍ବା, ରାଜ୍ୟ / ଜିଲ୍ଲା ଏଡସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୋସାଇଟି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜଣେ ଏଡସ୍ ରୋଗୀ (ନିୟମ 6 (ଖ) ଅନୁଯାୟୀ ଆୟ ନିର୍ବିଶେଷରେ) |
- vii। ସମସ୍ତ ଉତ୍ସରୁ ପାରିବାରିକ ଆୟ ବାର୍ଷିକ 24,000 / – ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ (ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତହସିଲଦାର)
- viii ଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା / ବାସିନ୍ଦା |
- ix। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କ government ଣସି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟରେ କ organization ଣସି ସଂସ୍ଥା ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କ pension ଣସି ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ |
वित्तीय मानदंड: ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ:
- A. प्रति लाभार्थी प्रति माह 1000 रुपये (60-79 वर्ष) और 1200 रुपये (80 वर्ष और अधिक)।
- B. लाभार्थी को देय पेंशन हर महीने की 15 तारीख को जन सेवा योजना के तहत ग्राम पंचायत कार्यालय में बीडीओ या बीडीओ के अधीनस्थ किसी अधिकारी (ग्रामीण क्षेत्र में) द्वारा 100 रुपये के मूल्यवर्ग में और डीएसएसओ द्वारा वितरित की जाती है। या शहरी क्षेत्र में नगरपालिका कार्यालय में डीएसएसओ के अधीनस्थ कोई अधिकारी।
- ଉ: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା (60-79 ବର୍ଷ) ଏବଂ 1200 ଟଙ୍କା (80 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ) |
- ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ପେନ୍ସନ୍ ବିଡିଏ କିମ୍ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଡିଏ ଅଧୀନରେ ଥିବା କ officer ଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ January ାରା ଜନ ସେବା ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତି ମାସର 15 ତାରିଖ ଦିନ 100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। DSSO କିମ୍ବା ସହରାଞ୍ଚଳର ଏକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସରେ DSSO ଅଧୀନରେ ଥିବା କ officer ଣସି ଅଧିକାରୀ |
madhubabu pension में विकलांगता प्रमाण पत्र में यूडीआईडी नंबर क्या है?
ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ରେ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରରେ UDID ସଂଖ୍ୟା କ’ଣ?
विशिष्ट विकलांगता ID कार्ड
UDID परियोजना के तहत, विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान पत्र संबंधित राज्य सरकारों या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा अधिकारियों से मिलते हैं।
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷମତା ID କାର୍ଡ |
UDID ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦ୍ not ାରା ସୂଚିତ ଦକ୍ଷ ମେଡିକାଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷମତା ପରିଚୟ ପତ୍ର ପାଇଥା’ନ୍ତି |
मधुबाबू पेंशन योजना ओडिशा में विकलांगता पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें?
ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଓଡିଶାରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ?
विधि। ग्राम पंचायतों में, आवेदक आवेदन के लिए खंड विकास अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यदि आवेदक शहरी क्षेत्र में रहते हैं, तो वे नगर पालिका या उप कलेक्टर कार्यालय का दौरा कर सकते हैं। इन विभागों से आवेदन एमबीपीवाई-I फॉर्म में प्राप्त कर और भर कर उसी स्थान पर जमा किया जा सकता है।
ପଦ୍ଧତି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବ୍ଲକ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆବେଦନକାରୀମାନେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କିମ୍ବା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ | ଏହି ବିଭାଗଗୁଡିକରୁ ଆବେଦନଗୁଡିକ MBPY-I ଫର୍ମରେ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇପାରିବ |
Madhu Babu Pension Yojana (MBPY)पेंशन के लिए कितना प्रतिशत विकलांगता चाहिए?
ମଧୁ ବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା (MBPY) ପେନ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଅକ୍ଷମତା ଆବଶ୍ୟକ?
40% से 70% विकलांग व्यक्तियों को ₹1000/- प्रति वर्ष की पेंशन दी जाएगी। 70% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रति वर्ष ₹2000/- मिलेगा। 40% ରୁ 70% ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ₹ 1000 / – ପେନସନ୍ ଦିଆଯିବ | 70% ରୁ ଅଧିକ ଅକ୍ଷମତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବର୍ଷକୁ ₹ 2000 / – ପାଇବେ |
MadhuBabu Pension Yojana का उद्देश्य:ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ |
मधु बाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई)उद्देश्य:
- वृद्ध और निराश्रित लोगों की सामाजिक सुरक्षा में सुधार करना। लाभार्थी: 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध और बुजुर्ग व्यक्ति, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, हेनसन रोग/कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति जिनमें विकृति के लक्षण दिखाई देते हों, चाहे उनकी आयु कुछ भी हो, तीस वर्ष से अधिक आयु की अविवाहित महिलाएँ, विकलांग व्यक्ति और एड्स रोगी।
- पेंशन की धनराशि और निधि: इस योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 300/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत होने वाला सारा खर्च राज्य सरकार वहन करती है। 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों को 500/- रुपये का भुगतान किया जा रहा है।
- लाभार्थियों की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
उसे ओडिशा का स्थायी निवासी/निवासी होना चाहिए।
उसे आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए।
उसकी वार्षिक आय 24000/- रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए या परिवार को बीपीएल श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। - ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃ To ଼ କରିବା | ହିତାଧିକାରୀ: ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ, 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ନାଗରିକ, ହାନସେନ୍ ରୋଗ / କୁଷ୍ଠରୋଗରେ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ବୟସ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ତିରିଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅବିବାହିତ ମହିଳା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଏବଂ ଏଡସ୍ ରୋଗୀ |
- ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ଏବଂ ପାଣ୍ଠି: ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ, ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାସକୁ 300 / – ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି | ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 500 / – ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି |
- ହିତାଧିକାରୀମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ |
- ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା / ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
- ସେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
- ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବାର୍ଷିକ 24000 / – ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ପରିବାରକୁ BPL ବର୍ଗରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ |
- वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार से किसी अन्य पेंशन का भुगतान नहीं कर रहा है। ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ କ pension ଣସି ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାଁନ୍ତି।
मधुबाबू पेंशन योजना (एमबीपीवाई) पर दिशानिर्देश.pdf
आवेदन की प्रक्रिया: ऐसी पेंशन पाने के लिए लाभार्थियों को संबंधित बीडीओ/ईओ को निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना होगा। एमबीपीवाई पर निर्धारित फॉर्म अनुलग्नक-ए के अनुसार है। आवेदन पत्र संबंधित ब्लॉक विकास अधिकारी या नगर पालिका/एनएसी के कार्यकारी अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं।
स्वीकृति प्राधिकारी: बीडीओ की संस्तुति पर उप-कलेक्टर लाभार्थियों के पक्ष में पेंशन स्वीकृत करता है। पात्र आवेदनों को प्रतीक्षा सूची में से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर स्वीकृत किया जा रहा है। भुगतान का तरीका: लाभार्थियों को पेंशन एक निश्चित तिथि यानी प्रत्येक माह की 15 तारीख को यानी जन सेवा दिवस पर पीआरआई सदस्यों द्वारा उचित पहचान के बाद जीपी मुख्यालय में नकद के रूप में वितरित की जा रही है।
पारदर्शिता: ब्लॉक कार्यालय और जीपी कार्यालय में लाभार्थियों की सूची का प्रचार-प्रसार।
किससे संपर्क करें: संबंधित ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी या शहरी स्थानीय निकायों के कार्यकारी अधिकारी।
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଏହିପରି ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାକୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସଂପୃକ୍ତ BDO / EO ରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡିବ | MBPY ରେ ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଆନେକ୍ସୁର-ଏ ଅନୁଯାୟୀ | ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି / ଏନଏସିର ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ଲକ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ମାଗଣାରେ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମିଳିପାରିବ |
ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାଧିକରଣ: ବିଡିଏର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ସବ୍-କଲେକ୍ଟର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ପେନ୍ସନ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଆସୁଥିବା, ପ୍ରଥମ-ସେବା ଭିତ୍ତିରେ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି | ଦେୟ ଧାରା: ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜିପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ନଗଦ ଆକାରରେ PRI ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ a ାରା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର 15 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନ ସେବା ଦିବସରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ପରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ।
ସ୍ୱଚ୍ଛତା: ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଜିପି ଅଫିସରେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକାର ବିସ୍ତାର |
କାହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ: ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ଲକର ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ସହରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ |
MadhuBabu Pension Yojana: मधुबाबू पेंशन योजना पात्रता मानदंड
क्या एक आदमी दो पेंशन ले सकता है?/ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ପାରିବେ କି?
दो पारिवारिक पेंशन पात्रता के सम्बन्ध में स्पस्टीकरण
ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା: ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ |
मधुबाबू पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को कुछ शर्तें पूरा करनी चाहिए। ये योग्यताएं हैं /ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବେ | ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟତା |
- आवेदक ओडिशा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी भी अपराध में शामिल नहीं होना चाहिए।
- आवेदक की सालाना आय 24000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को राज्य या केंद्रीय सरकार से कोई अतिरिक्त पेंशन नहीं मिलना चाहिए।
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक वृद्ध, विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग होना चाहिए।
- ଆବେଦନକାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
- ଆବେଦନକାରୀ କ any ଣସି ଅପରାଧରେ ଜଡିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 24000 ରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ |
- ଆବେଦନକାରୀ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ additional ଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
- ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଆବେଦନକାରୀ ବୃଦ୍ଧ, ବିଧବା କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |
मधुबाबू पेंशन योजना आवश्यक दस्तावेज:ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ |
मधुबाला पेंशन योजना के लिए आवेदन करते समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना होगा:ମଧୁବାଲା ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡିବ:
- आवेदक का आधार कार्ड,
- वोटर कार्ड,
- राशन पत्रिका,
- आय प्रमाण पत्र,
- जन्म प्रमाण पत्र,
- विकलांगता प्रमाण पत्र,
- चिकित्सा प्रमाणन,
- मोबाइल नंबर,
- ओडिशा एड्स नियंत्रण संघ की सिफारिशें
- ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ,
- ଭୋଟର କାର୍ଡ,
- ରେସନ ପତ୍ରିକା,
- ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
- ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
- ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
- ଡାକ୍ତରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର,
- ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର,
- ଓଡ଼ିଶା ଏଡସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଘର ସୁପାରିଶ |
मधु बाबू पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें/ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ମଧୁ ବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା |
यदि आप मधुबाबू पेंशन योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रियाओं का पालन करें। ଯଦି ଆପଣ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |
स्टेप एक: पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट https://ssepd.odisha.gov.in/index.php/ पर जाना होगा।ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ: ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ https://ssepd.odisha.gov.in/index.php/ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ |
चरण २: आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर जाने के बाद, पेज को नीचे स्क्रॉल करके ‘लाभार्थी सेवाएं’ पर क्लिक करना होगा।ପଦାଙ୍କ 2: ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ର ମୂଳପୃଷ୍ଠା ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ, ପୃଷ୍ଠାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ‘ହିତାଧିକାରୀ ସେବା’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |
चरण तीन: अगले पेज पर पहुंचने के बाद, आपको योजना में MadhuBabu Pension Yojana को चुनना होगा और फिर ‘Proceed’ पर क्लिक करना होगा।ଷ୍ଟେପ୍ ଥ୍ରୀ: ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ‘ଅଗ୍ରଗତି’ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ |
चरण चार: अब आप एक आवेदन फॉर्म देखेंगे जहाँ आपको सभी विवरण भरना होगा। इसके साथ ही आपको अपना आधार नंबर, आधार कार्ड की कॉपी, निवास प्रमाण और अपनी फोटो डालना होगा। आपको अपने फिंगरप्रिंट या हस्ताक्षर के साथ अन्य दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନ:ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏକ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର, ଆଧାର କାର୍ଡର କପି, ଆବାସିକ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫଟୋ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ | ତୁମ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଦସ୍ତଖତ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିବ |
चरण पांच: अंत में, आपको अपने बैंक खाते के विवरण को पासबुक पर अपलोड करना होगा. तीन बॉक्सों पर टिक करने के बाद, घोषणा विकल्प पर क्लिक करके आवेदन जमा करें। ଷ୍ଟେପ୍ ପାଞ୍ଚ: ଶେଷରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବିବରଣୀ ପାସବୁକ୍ ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ | ତିନୋଟି ବାକ୍ସକୁ ଟିକ୍ କରିବା ପରେ ଘୋଷଣାର ବିକଳ୍ପ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ |
मधुबाबू पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट:ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ |
योजना का नाम/ଯୋଜନାର ନାମ | आधिकारिक वेबसाइट लिंक/ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ | |
मधुबाबू पेंशन योजना/ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା | | यहाँ क्लिक करें/ଏଠି କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ |
FAQ’S लोगों के द्वारा यह प्रश्न भी पूछे गए है,जिनके जबाब निचे दिए है।
मधुबाबू पेंशन योजना के लिए कितने दिन चाहिए?/ମଧୁବାବୁ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ?
अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने के बाद, खंड विकास अधिकारी व्यक्तिगत रूप से आवेदनों की जांच करेगा और मंजूरी के लिए प्राथमिकता के क्रम में 15 दिनों की अवधि के भीतर उप-कलेक्टर को सिफारिश करेगा।/ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆବେଦନ ପାଇବା ପରେ, ବ୍ଲକ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆବେଦନଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ରମରେ 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବ୍-କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ |
पेंशन कब से शुरू होती है?/ପେନ୍ସନ୍ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ?
भारत के नागरिक अपने आवेदन जमा करने की तिथि के समय 18 से 60 वर्ष की आयु के बीच होने चाहिए, जो असंगठित क्षेत्र के है या जिनके पास केंद्र अथवा राज्य सरकार में नियमित रोजगार नहीं है या वे केंद्र या राज्य सरकार के एक स्वायत्त निकाय / सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में कार्यरत है। /ଅସଂଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରର କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମିତ ଚାକିରୀ ନକରିବା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ autonomous ୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା / କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ଭାରତର ନାଗରିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ ତାରିଖ ଅନୁଯାୟୀ 18 ରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ | ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ କ୍ଷେତ୍ର
पेंशन राशि मिलने में कितने दिन लगेंगे?/ପେନ୍ସନ୍ ରାଶି ପାଇବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ?
“पेंशन उस महीने के पहले कार्य दिवस पर जमा की जाएगी जिससे पेंशन संबंधित है या किसी भी मामले में महीने के 5 वें दिन के बाद नहीं”। हालाँकि, यह देखा गया है कि पेंशनभोगियों को पेंशन का भुगतान नियत तारीख पर खाते में जमा नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप ईपीएस पेंशनभोगियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।/”ପେନ୍ସନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ପେନ୍ସନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିମ୍ବା କ case ଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାସର 5th ଦିନ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ”। ଅବଶ୍ୟ, ଏହା ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ଦେୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇପିଏସ୍ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
पेंशन निकालने में कितने दिन लगते हैं?/ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗେ?
प्रदान की गई जानकारी को सत्यापित करने के बाद, आपका वर्तमान नियोक्ता निकासी अनुरोध को मंजूरी दे देगा, और पूरी प्रक्रिया आम तौर पर फॉर्म जमा करने के 20 दिनों के भीतर पूरी हो जाती है। निकासी अनुरोध की मंजूरी के 30 दिनों के बाद संचित पीएफ राशि स्वचालित रूप से आपके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।/ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅନୁରୋଧକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଏବଂ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାର 20 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣତ completed ସମାପ୍ତ ହେବ | ଜମା ହୋଇଥିବା PF ରାଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଅନୁରୋଧର 30 ଦିନ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେବ |
क्या एक आदमी दो पेंशन ले सकता है?/ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦୁଇଟି ପେନ୍ସନ୍ ନେଇ ପାରିବେ କି?
उपनियम 13 – ख, पहले पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे अथवा केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार और / या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / स्वायतशासी निकाय / केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन स्थानीय निधि के किसी अन्य नियमावली के तहत पात्र किसी व्यक्ति को दो पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रतिबंधित करता है ।ଉପ-ନିୟମ 13-ବି, ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ rule ଣସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ / ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ସଂସ୍ଥା / ସ୍ଥାନୀୟ ପାଣ୍ଠି, ପରିବାର ପେନ୍ସନ୍ ଅନୁଦାନକୁ ବାରଣ କରେ |