राजस्थान में Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana (राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।राजस्थान सरकार ने राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना को राज्य के किसानों, मजदूर किसानों, पलेड़ा या हम्माल हाट में काम करने वाले किसानों के लिए शुरू किया है।
कृषि दुर्घटना में मरने वाले या शारीरिक विकलांग होने वाले किसानों को इस योजना के तहत 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
राजीव गांधी (Rajiv Gandhi Kisan Sathi Yojana)कृषक साथी योजना सहायता का उद्देश्य
वर्तमान में लागू अन्य योजनाओं की तरह, राजीव गांधी किसान साथी योजना भी एक मूल लक्ष्य है। योजना का मुख्य लक्ष्य राज्य के सभी किसानों को खेती के दौरान दुर्घटना से मरने पर 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देना है।
साथ ही, कृषि दुर्घटनाओं से प्रभावित किसानों को राज्य सरकार 5 हजार रुपये से 50 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस योजना के माध्यम से उन किसानों के परिवारों को इस वित्तीय सहायता के माध्यम से कुछ धन मिलेगा।
कृषक साथी सहायता योजना
SARKARI YOJANA LIST
List Of All Government Schemes
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना पात्रता मानदंड
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ योग्यता आवश्यकताएँ हैं, जो राजस्थान राज्य की अन्य योजनाओं की तरह हैं। योग्यता के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे पढ़ें:
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
- पात्र कृषक: किसान 18 से 75 वर्ष के बीच होना चाहिए।
- इस किसान योजना का लाभ ले सकते हैं किसान, मजदूर किसान, हम्माल हाट और पल्लेदार।
राजीव गांधी किसान साथी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें:
चरण १: पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा: https://rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/login/2।
चरण २: आप आधिकारिक वेबसाइट के होमपेज पर पहुंचते ही राजीव गांधी किशन साथी योजना का विकल्प देखेंगे. इस पर क्लिक करना होगा।
चरण 3: वहां आपको जनाधार कार्ड या भामाशाह कार्ड भरकर सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चरण 4:अब परिवार के सदस्य का चयन करने के बाद आपको सेंड ओटीपी विकल्प पर क्लिक करना होगा।
चरण 5: जब ओटीपी सत्यापित हो जाएगा तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक अप्लाई न्यू एप्लिकेशन फॉर्म दिखाई देगा।
चरण 6: आवेदन पत्र पर क्लिक करने के बाद आपको आवेदन करने के बारे में कई निर्देश दिखाई देंगे।
चरण 7:आपको ऑनलाइन फॉर्म में सभी विवरण ठीक से भरने होंगे और अंत में आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
चरण 8:फिर आपको आवेदन को ध्यान से जांचना होगा और आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए PERMANENT SAVE विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अगली बार आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन पत्र और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। एक बार आवेदन पत्र स्वीकृत हो जाने के बाद, राज्य सरकार 15 दिनों के भीतर चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
राजीव गांधी किसान साथी योजना ऑफलाइन आवेदन कैसे करें
राजीव गांधी किसान साथी योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का ध्यानपूर्वक पालन करें:
- स्टेप एक: आवेदक को अपने निकटतम क्षेत्र के पंचायत कार्यालय या बाजार समिति कार्यालय से आवेदन पत्र लेना होगा।
- चरण दो: आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सभी आवश्यक जानकारी भरनी होगी और उसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- चरण तीन: फिर आपको अपने स्थानीय मंडी समिति या पंचायत कार्यालय में आवेदन पत्र देना होगा।
- फिर राज्य सरकार आवेदन पत्र पूरी तरह से सत्यापित होने के एक महीने पंद्रह दिन के भीतर आवेदक को चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से धन देगी।
राजीव गांधी किसान साथी योजना की आधिकारिक वेबसाइट
राजीव गांधी किसान साथी योजना की आधिकारिक वेबसाइट
योजना का नाम | राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना |
आधिकारिक वेबसाइट लिंक | यहाँ क्लिक करें |
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना पीडीएफ | यहाँ क्लिक करें |
राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना PDF Download
FAQ’S राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के बारे लोगों ने यह भी पूछा है ?
यह योजना वास्तव में कृषकों को बड़े परिवारों के बोझ से मुक्त करने और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रयास कर रही है। यहां आपके प्रश्नों के उत्तर हैं।
राजीव गांधी किसान साथी योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया का पूरा ध्यान दें।
क्या है योजना के लाभ?
कृषि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये और शारीरिक विकलांगता की स्थिति में 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता मिल सकती है।
योजना के उद्देश्य क्या हैं?
योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है, साथ ही विकलांग किसानों को भी सहायता प्रदान करना है।
पात्रता मानदंड क्या हैं?
आवेदक को किसान होना चाहिए और राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। आयु सीमा 18 से 75 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कौन-कौन से व्यक्ति इस योजना के लिए पात्र हैं?
किसान, मजदूर किसान, हम्माल हाट में काम करने वाले या पलेड़ा काम करने वाले किसान इस योजना के लाभार्थी हो सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए, स्थानीय कृषि विभाग या सरकारी वेबसाइट पर जाँच करें। यह योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली है, और उन्हें उनके दैनिक जीवन में आराम और सुरक्षा प्रदान करने में मदद कर सकती है।