ladli behna yojana :1500 रु प्रति माह :यदि आप महाराष्ट्र निवासी हैं और आपके परिवार में कोई महिला है तो आपको मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के बारे में पता होना चाहिए। रक्षा बंधन से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 17 अगस्त को राज्य में ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन’ स्कीम को लॉन्च कर दिया हैरक्षा बंधन से पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत महलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये जमा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की “लाडली बहना योजना” से प्रेरित यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को धन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन से जोड़ते हुए कहा कि यह राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। यहां हम आपको योजना की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि महिलाएं इसका लाभ कैसे उठा सकती हैं।, रक्षा बंधन से पहले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन” कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत महलाओं के बैंक खाते में हर महीने 1,500 रुपये जमा किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार की “लाडली बहना योजना” से प्रेरित यह कार्यक्रम शुरू किया गया है।
स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को धन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन से जोड़ते हुए कहा कि यह राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। यहां हम आपको योजना की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि महिलाएं इसका लाभ कैसे उठा सकती हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने पर 1,500 रुपये मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। तीन एलपीजी सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे। इस मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत राज्य सरकार 2,000 से अधिक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को कॉलेज में दाखिला दिलाएगी, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार हर महीने 2,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
स्कीम का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को धन प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम को रक्षाबंधन से जोड़ते हुए कहा कि यह राज्य में महिलाओं के हितों की रक्षा करता है। यहां हम आपको योजना की पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि महिलाएं इसका लाभ कैसे उठा सकती हैं।
ladli behna yojana योजना क्या है?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री अजीत पवार ने शुक्रवार 28 जून 2024 को वर्ष 2024-2025 के लिए बजट पारित करते हुए इस बालिका बहन कार्यक्रम की घोषणा की। इस योजना को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं के लिए शुरू किया है।
तो चलो जानते हैं कि लड़की-बहन योजना में नागरिक लाभ कौन से हो सकते हैं, योजना के लिए आवेदन करने के लिए क्या योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए? योजना का लाभ उठाने और आवेदन करते समय कौन से दस्तावेज जमा करने होंगे?
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की घोषणा की है:
- मासिक आर्थिक सहायता: प्रत्येक पात्र महिला को प्रति माह ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- मुफ्त एलपीजी सिलेंडर: हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे।
- कॉलेज में दाखिला: राज्य सरकार 2,000 से अधिक ओबीसी और ईडब्ल्यूएस छात्रों को कॉलेज में दाखिला दिलाएगी।
majhi ladli behna yojana कौन उठा सकता है लाभ?
महिलाओं को इस योजना के लिए महाराष्ट्र राज्य की स्थायी निवासी होना चाहिए। 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाएं ही इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इसके अलावा, यह कार्यक्रम केवल महिलाओं के लिए लागू होता है जिनके परिवार या घरेलू आय प्रति वर्ष कम से कम 2.5 लाख रुपये है।
योजना पर हर साल 46,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे, जिससे राज्य के खजाने से साल में 46,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। लेकिन स्कीम को 17 अगस्त को आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जुलाई से ही योजना का ट्रायल चल रहा है। CNBC Voice ने बताया कि 30 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपये आ चुके हैं।
योजना के लाभ
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं:
राज्य में रहने वाली सभी महिलाओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, जिसके माध्यम से लाभार्थी महिलाएं कई प्रकार के लाभ प्राप्त कर सकती हैं, जो निम्नलिखित हैं:
- मासिक आर्थिक सहायता:
- योजना के लाभार्थियों को हर महीने ₹1,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह सहायता सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
- मुफ्त एलपीजी सिलेंडर:
- प्रत्येक महिला को साल में तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान किए जाएंगे। इससे उनके मासिक खर्चों में कमी आएगी और घरेलू गैस की सुविधा सुनिश्चित होगी।
- कॉलेज प्रवेश सहायता:
- ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के छात्रों को कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। इसके तहत कॉलेज की फीस का भुगतान किया जाएगा और दाखिले की प्रक्रिया में मदद की जाएगी।
- महाराष्ट्र राज्य के वित्त मंत्री अजित पवार ने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की शुरुआत की है।
- इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की सभी महिलाओं को प्रति महीने १५०० रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- इसके अलावा, लाभार्थी महिलाओं को प्रति वर्ष तीन एलपीजी गैस सिलेंडर भी मुफ्त में मिलेंगे।
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में सीधे धन भेजा जाएगा।
- महिलाएं इस योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगी।
- इसके साथ ही राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने वाली बच्चियों की फीस माफ की जाएगी।
- Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana राज्य की ओबीसी और EWS श्रेणी में आने वाली लगभग 2 लाख बालिकाओं को सहायता मिलेगी।
- राज्य में रहने वाले गरीब परिवारों की बालिकाएं अब बिना किसी समस्या के उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं।
- राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर और सशक्त हो जाएंगी।
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना 2024 के लिए पात्रता मानदंड | Eligibility criteria for Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024
पात्रता मानदंड
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- निवास: लाभार्थी को महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आय: परिवार की आय सीमा तय मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए।
- महिलाएं: योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार में कोई महिला सदस्य हो।
- छात्र: ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के छात्राओं को कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए विशेष सहायता मिलेगी।
- Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024 से लाभ उठाना चाहने वाली महाराष्ट्र राज्य की एक महिला होने पर आपको पहले निम्नलिखित योग्यताओं को पूरा करना होगा:
- उम्मीदवार को मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना 2024 का लाभ लेने के लिए महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीब परिवार की महिलाओं को मिलेगा।
- इस योजना का लाभ राज्य की वही महिलाएं ले सकती हैं, जिनके परिवार की बार्षिक आयु 2.5 लाख रूपए से कम है।
Documents required to apply for Chief Minister’s Majhi Ladki Behan Yojana लड़की बहिन योजना आवश्यक दस्तावेज़
इस योजना के तहत आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता हो सकती है:
राशन कार्ड पर महिला का नाम: यदि महिला का नाम राशन कार्ड पर नहीं है तो वैकल्पिक रूप से आय प्रमाण पत्र भी मान्य हो सकता है।
पहचान पत्र: आधार कार्ड, पैन कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र।
पता प्रमाण: राशन कार्ड, बिजली बिल या अन्य पता प्रमाण।
आय प्रमाण पत्र: परिवार की आय सीमा का प्रमाण।
विवाह प्रमाण पत्र: यदि लागू हो।
- आवेदक महिला का आधार कार्ड
- पते का प्रमाण
- शैक्षिक योग्यता का प्रमाण
- जाति प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- राशन पत्रिका
- बैंक खाता लेनदेन रिपोर्ट
- बैंक खाता संख्या (आधार संख्या से जुड़ी होनी चाहिए)
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
majhi ladli behna yojana में आप आवेदन कैसे करें?
आवेदन करने की प्रक्रिया
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है:
- ऑनलाइन आवेदन:
- महाराष्ट्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर majhi ladli behna yojana में ऑनलाइन आवेदन करें। वहां पर आवेदन फॉर्म उपलब्ध होगा जिसे भरकर सबमिट करना होगा।
- ऑफलाइन आवेदन:
- स्थानीय ग्राम पंचायत, महिला एवं बाल विकास कार्यालय या संबंधित सरकारी केंद्र पर जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें और भरें। इसके बाद, इसे संबंधित कार्यालय में जमा करें।
महाराष्ट्र सरकार ने Nari Shakti Doot नामक एक ऐप बनाया है जो योग्य महिलाओं को majhi ladli behna yojana के लिए आसानी से ऑनलाइन आवेदन करने देता है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्थानीय प्रशासन के कर्मचारियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम सेवकों को महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन करने में मदद करने का काम सौंपा गया है।
ध्यान पूर्वक हमारे इस आर्टिकल के साथ जुड़े रहिए क्योंकि यहां आपको Mukhyamantri Majhi Ladki Bahin Yojana 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने को मिलेगी।
Majhi Ladki bahin Yojana का कार्यान्वयन
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है:
- वार्ड स्तर की संरचनाएं: शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड स्तर की संरचनाएं बनाई गई हैं ताकि योजना का सही तरीके से कार्यान्वयन किया जा सके।
- सशक्त समिति: माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सदस्यों की एक “अधिकार प्राप्त समिति” का गठन किया गया है जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगी।
- डिजिटल साइन और पंजीकरण: योजना की जानकारी और पंजीकरण के लिए सरकारी वेबसाइट और डिजिटल साइन का उपयोग किया जाएगा।
योजना का नाम | Majhi Ladki bahin Yojana |
योजना का लाभ | महिलाओ को 1500 रूपये हर महीने |
किसने शुरू किया | महाराष्ट्रा के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे |
कब हुआ घोषणा | महाराष्ट्र के अंतरिम बजट 2024 |
लाभ किसको मिलेगा | महिलाओ को |
इसका उद्देश्य क्या है | महिलाओ को आर्थिक रूप से मदद |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ladakibahin.maharashtra.gov.in |
ladli behna yojana के तहत 2 लाख लड़कियों को कॉलेज की फीस माफ की जाएगी:
महाराष्ट्र राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ-साथ प्रदेश की ओबीसी और EWS श्रेणी में आने वाली गरीब छात्राओं की कॉलेज की फीस माफ करेगी। महाराष्ट्र राज्य की लगभग 2 लाख बालिकाओं की फीस इस योजना से माफ की जाएगी।
राज्य सरकार हर महीने 2 हजार करोड़ रुपये इसके लिए खर्च करेगी। ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आने वाले बच्चों को कॉलेज में एडमिशन मिल सके। जिससे गरीब परिवार की महिलाओं का विकास होगा, जो आत्मनिर्भर और सशक्त होकर राज्य के विकास में अपना योगदान दे सकेगी।
Majhi ladki bahin Yojana से जुडी सभी जानकारी आगे मिल जायेगा।
योजना की घोषणा | मुख्यमंत्री एकनाथ शिन्देजी |
आवेदन की शुरुवात | 1 जुलाई 2024 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 15 जुलाई 2024 |
प्रारूप लिस्ट | 16 से 20 जुलाई |
लिस्ट में सशोधन , आपत्ति शिकायत | 21 से 30 जुलाई |
लाडकी बहिन योजना का लिस्ट | 1 अगस्त |
योजना का लाभ कब से मिलेगा | 17 अगस्त से |
Majhi Ladki Bahin Yojana Online Apply | CLICK HERE |
NariShakti Doot App Link | CLICK HERE |
Majhi Lakdi bahin yojana PDF | Click here |
Majhi ladki bahin Yojana Document List | Click Here |
योजना के बारे महिला एवं बाल विकास द्वारा पूरी जानकारी :-
“मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहीन” योजना के सामान्य नियम एवं शर्तों में संशोधन के साथ-साथ दायरा विस्तार के संबंध में।
महाराष्ट्र सरकार
महिला एवं बाल विभाग.
शासनादेश संख्या- मबावव 2024/प.नं.96/काया-2,
नया प्रशासनिक भवन, वत्सरा फ्लोर, मैडम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई 400 032 दिनांक:-12 जुलाई, 2024।
सन्दर्भ:- 1) महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मबावव 2024/प्रकरण क्रमांक 96/कार्यालय -2, दिनांक 28.06.2024 एवं दिनांक 03.07.2024.
2) महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मबावव 2024/प.नं.156/कार्यालय -2, दिनांक 05.07.2024.
3) महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक मबावव 2024/प.नं.151/कार्यालय -2, दिनांक 08.07.2024.
परिचय :- ladli behna yojana
राज्य में परिवारों की आर्थिक स्वतंत्रता, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार
आवान परिवार में वन नेताओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र राज्य में “मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहीन योजना” के कार्यान्वयन को सरकारी निर्णय संख्या 28.06.2024 के तहत मंजूरी दी गई है। उक्त योजना के शासन निर्णय दिनांक 28.06.2024 को आंशिक संशोधन कर दिनांक 03.07.2024 को शासन निर्णय पारित किया गया है।
चूंकि सरकार के तहत “मुख्यमंत्री-माझी लड़की बहीन” योजना के कार्यान्वयन के लिए “ए+”, “ए” और “बी” महानगरपालकों में वार्ड स्तर की संरचनाएं की गई हैं। साथ ही, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन में आने वाली प्रशासनिक एवं तार्किक बाधाओं को हल करने के लिए, सरकार के निर्णय संख्या के तहत माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के सदस्यों की एक “अधिकार प्राप्त समिति” का गठन किया गया है।
08.07.2024. “सशक्त समिति” की बैठक में (ladli behna yojana) योजना का दायरा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है. तद्नुसार योजना का दायरा बढ़ाने का मामला दिनांक 11.07.2024 को माननीय मंत्रिस्तरीय समिति की बैठक में रखा गया था तथा उसमें लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त योजना का दायरा बढ़ाने का मामला विचाराधीन था।
(ladli behna yojana)योजना के प्रभावी और सुचारू कार्यान्वयन के लिए, निम्नलिखित को स्पष्ट और अनुमोदित किया जा रहा है: –
परिवार की परिभाषा: – इस (ladli behna yojana)योजना के लिए परिवार की परिभाषा निम्नानुसार होगी:
परिवार” और उनके पति, पत्नी और उनके आश्रितों/बेटियों। एक युवती के मामले में, राशन कार्ड पर उसका नाम तुरंत डालना संभव नहीं है। अतः ऐसी नवविवाहित महिला के पति का राशन कार्ड जिसके पास ववाह पंजीकरण प्रमाण पत्र है, उसे आय का प्रमाण पत्र माना जाए।
यदि विदेश में पैदा हुआ और वर्तमान में महाराष्ट्र में रह रहा व्यक्ति परु व्वा के साथ है, तो ऐसे मामलों में, उसके पति के जन्म प्रमाण पत्र को
- (1) जन्म प्रमाण पत्र
- (2) स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र
- (3) अवध प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। 15 साल पुराने राशन कार्ड और पति के 15 साल पुराने वोटिंग कार्ड पर भी विचार किया जाए।
इस योजना का लाभ लेने के लिए पद में खाते पर विचार किया जाना चाहिए। योजना के ऑफलाइन आवेदन पर लाभार्थी की फोटो लेकर ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए।
इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किंडरगार्टन सेवाएं/आंगनवाड़ी सेवाका, ग्रुप ऑर्गनाइजर्स (सीआरपी), हेल्प रूम हेड और सीएमएम (सिटी मिशन मैनेजर), आशा सेवाका, सेतु सुवधा केंद्रों और उनके सरकारी सेवा केंद्रों को पात्र संख्या में आवेदन भरने की अनुमति दी जा रही है।
केंद्र सरकार ने पीएफएमएस-डीबीटी प्रणाली के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू की है। केन्द्र/राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं (उदाहरणार्थ पीएम-किसान, पोषण, मनरेगा, पीएम-स्वनिधि, जेएसवाई, पीएमएमवीवाई और इसी तरह की अन्य योजनाएं) जो सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग से अपना डेटा प्राप्त करने के बाद “मुख्यमंत्री मेरी प्यारी बहन” योजना के नियमों और शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त करती हैं, वे केवाईसी और आधार प्रमाणीकरण के हकदार होंगे।
हालांकि ऐसा करने में योजना पात्र हितग्राहियों से भरनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक, कृषि सहायक, तलाठी, आंगनवाड़ी सेवाका, आशा सेवाका, ग्राम रोजगार कार्यकर्ता और अन्य ग्राम स्तर के कार्यकर्ता स्थापित किए जाने चाहिए। बैठक के संयोजक ग्राम सेवक और सदस्य होंगे।
योजना को ग्राम स्तर पर लागू किया जाना चाहिए और लाभार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पंजीकृत किया जाना चाहिए। ऑफलाइन आवेदन यवकश ऐप/पोर्टल पर भरा जाता है।
- ग्राम स्तरीय सर्वसम्मति से अंतिमलाभार्थियों की सूची प्रत्येक पोस्ट पर और ग्राम स्तर पर आवश्यकता के अनुसार पढ़ी जानी चाहिए और आवश्यकतानुसार उक्त सूची ग्राम पंचायत एवं आंगनबाडी केंद्र को प्रसारित की जाए। उक्त प्रकाशित सूची पर यदि आपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उनका निराकरण किया जाये तथा नकल से बचा जाये।
- चूंकि सरकारी निर्णय संख्या 05.07.2024 के तहत “मुख्यमंत्री-मेरी प्यारी बहन” योजना के कार्यान्वयन के लिए “तालुका” के बजाय “ए+”, “ए” और “बी” श्रेणी के महानगर पावलक्स में वार्ड स्तर की संरचनाएं हैं। इन महानगर पावलक क्षत्रों के लिए “स्तर की सहमति” का गठन किया गया है। उक्त सर्वसम्मति अब एक ही अवधि के भीतर न रहकर “ए+”, “ए” और “बी” श्रेणी के महानगर पावलक के लिए बनाई जानी चाहिए और सभी महानगर पावलक क्षत्रों में वार्ड स्तर की सहमति बनाई जानी चाहिए।
- तालुका/वडन स्तर की सर्वसम्मति के माध्यम से पात्र लाभार्थियों के चयन के बाद लाभार्थियों की अंतिम सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। वाजला स्तर की सर्वसम्मति की निगरानी और तालुका स्तर की सर्वसम्मति पर नियंत्रण किया जाना चाहिए
- शहरी और ग्रामीण बालवाड़ी सेवक / आंगनवाड़ी सेवक, एनयूएलएम के समूह समन्वयक (सीआरपी), हेल्प डेस्क अधिकारी, सीएमएम (सिटी मिशन मैनेजर), आशा सेवक, सेतु सुववधा केंद्र, आंगनवाड़ी पेनाववे क्षाका, ग्राम सेवक और आपकी सरकार डॉ. को लाभार्थियों की सूची जारी की जाती है, कुल पात्र लाभार्थियों के अनुसार उक्त ऑनलाइन ऐप/पोर्टल पर लाभार्थी के सफल ऑनलाइन अपडेट पंजीकृत होने के बाद 50/- रुपये का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाता है।
- माननीय कैबिनेट द्वारा दिनांक 11.07.2024 को लिये गये निर्णय के अनुसार वन गणना करायी जा रही है।
- उक्त शासकीय वनाणय महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट www.maharashtra.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है तथा इसका पंजीकरण क्रमांक 202407121401594230 है। सरकार के इस फैसले की गवाही डिजिटल सिग्नेचर से मिल रही है।
आदेश द्वारा और महाराष्ट्र के राज्यपाल के नाम से,
- (डा अनुपकु मार यादव) सावचव, महाराष्ट्र सरकार,
- माननीय राज्यपाल कार्यालय, राजभवन, मुंबई, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई,
- शासन निर्णय क्रमांक: मबावव-2024/प.नं.96/का-02
- प्रमुख सचिव, माननीय उप मुख्यमंत्री, मंत्रालय, मुंबई,
- माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्य, ववधानसभा/ववधन पवार्षद, ववधानमंडल, मुंबई,
- माननीय विपक्ष के नेता, संविधान सभा/संविधान सभा, संविधान सभा, मुंबई,
- निजी सचिव, माननीय मंत्री, महिला एवं बाल मंत्रालय, मुंबई,
- निजी सचिव, माननीय मंत्री, मंत्रालय, मुंबई,
- माननीय मुख्य सचिव, शिक्षा मंत्रालय,
- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/मंत्रालयी विभाग, मंत्रालय सचिव, मुम्बई,
- स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, मंत्रालय, मुंबई,
- विभागीय आय (ऋण),
- न्याय, महिलाएं और बच्चे, महिलाएं,
- वजल्हवधकारी (साव)न,
- आयुक्त, नगर निगम (सवाना)
- महालेखाकार – महाराष्ट्र-1/2 (लेखा एवं लाइसेंसिंग), मुंबई/नागपरु,
- महालेखाकार – महाराष्ट्र-1/2 (लेखा प्राधिकरण), मुंबई/नागपरु,
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वजल्हा परिषद,
- सावन वजला कोषाधिकारी,
- संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई,
- उपायुक्त/संभागीय उपायुक्त, महिला एवं बाल विकास आयुक्त, पुणे,
- विभागीय उपायुक्त स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास (रोजगार कार्यालय),
- महिला, बाल एवं बाल कल्याण प्राधिकरण
- महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई (सावन कायसने),
- वनवाद नास्ति
(ladli behna yojana) योजना का उद्देश्य
हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में लड़की को बहन घोषित किया गया योजना आरंभ करने के लिए कुछ उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य हैं
लड़की-बहन योजना का उद्देश्य राज्य की हर गरीब महिला को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है ताकि वे आर्थिक सहायता से अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।
यह योजना शुरू की गई है ताकि सभी महिलाएं अपने बच्चों की शिक्षा और पोषण पर ध्यान दे सकें।
मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के तहत राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे आत्मनिर्भर हो जाएंगी।
इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य की प्रत्येक महिला को हर साल तीन मुफ्त एलपीजी सिलेंडर और प्रति माह 1500 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।
राज्य की ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों की छात्राओं को लड़की बहन योजना के तहत कॉलेज प्रवेश शुल्क भुगतान किया जाएगा।
FAQ’S LPEOPLE ALSO ASK – लोगों के द्वारा यह भी पूछा गया है।
मंत्री माझी लड़की बहन योजना – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)