मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के भीतर स्थित किसानों की मदद के लिए इस (kishan mitra urga yogana rajyasthan) को शुरू किया था।
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इस योजना के तहत राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रेणी के किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये की बिजली बिल सब्सिडी दी जाएगी।
राजस्थान राज्य के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं और योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए, राजस्थान सरकार ने इस योजना के लिए हर साल 1450 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
जिन किसानों ने अब तक अपने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, वे अपना बिजली बिल भुगतान करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य श्रेणी के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को वर्तमान में दिए जा रहे टैरिफ अनुदान के साथ अतिरिक्त अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अनुदान ₹1000 प्रति माह का होगा। 1 वर्ष में ₹12000 का अधिकतम अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह अतिरिक्त अनुदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना को तीनों विद्युत वितरण निगमों में बिलिंग महा मई एवं उसके बाद जारी होने वाले कृषि बिलों पर लागू किया जाएगा।
- विद्युत विपत्र, विद्युत वितरण निगम द्वारा बजट घोषणा की अनुपालन के आधार पर प्रति दो महा में जारी किया जाएगा।
- यह अतिरिक्त अनुदान की राशि केवल सामान्य श्रेणी ग्रामीण के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी कृषि उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी।
- यदि चालू बिलिंग माह में बिल जारी करते समय कोई भी पूर्व बकाया राशि नहीं है तो इस स्थिति में विद्युत विपत्र में अनुदान राशि इस परिपत्र के अनुसार समायोजित की जाएगी।
- अपने विद्युत विपत्रो का भुगतान देय तिथि पर करने के लिए उपभोक्ताओं को प्रेरित किया जाएगा।
- यदि किसी वित्तीय वर्ष में उपभोक्ता की पुन भरण राशि ₹1000 से कम है तो इस स्थिति में शेष राशि समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के शेष आगामी माह में किया जाएगा।
- यदि वर्ष के बीच में नया कनेक्शन जारी किया जाता है तो उस स्थिति में अनुदान की वार्षिक सीमा आनुपातिक रूप से देय होगी।
- प्रतिमाह सभी लाभार्थी कृषकओं की संख्या तथा उनको दिए गए अनुदान की सूचना वित्त विभाग को प्रदान की जाएगी।
- विद्युत वितरण निगम को इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त अनुदान राशि तथा आगामी वित्तीय वर्ष के प्रस्ताव को शामिल करते हुए वित्त विभाग को सूचना प्रदान करनी होगी। यह सूचना बीएफसी बैठक के माध्यम से प्रदान करनी होगी। जिससे कि वित्त विभाग द्वारा अनुदान राशि का प्रावधान सुनिश्चित किया जा सके।
- लाभार्थी को अतिरिक्त अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए अपने विद्युत खाता संख्या को आधार संख्या एवं बैंक खाता संख्या से लिंक करना होगा।
- यदि उपभोक्ता द्वारा विद्युत दुरुपयोग किया जाता है या विद्युत की चोरी की जाती है या फिर विद्युत चोरी एवं निगम संपत्ति को नुकसान की दशा में उपभोक्ता को अनुदान राशि उसके दोषमुक्त होने पर या संपूर्ण आरोपित राशि जमा करने के पश्चात अगले बिलिंग माह में प्रदान की जाएगी।
किसान मित्र ऊर्जा योजना का अवलोकन
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान |
आरंभ किया गया | राजस्थान सरकार द्वारा |
संबंधित विभाग | ऊर्जा क्षेत्र,राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्ग के किसान |
अनुदान राशि | अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह एवं ₹12000 प्रति वर्ष |
फ़ायदा | अधिकतम बिजली बिल सब्सिडी 12,000 रुपये प्रति वर्ष |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://energy.rajasthan.gov.in/home |
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योजना का उद्देश्य
राज्य की अन्य योजनाओं की तरह मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के भी कुछ उद्देश्य हैं, जिनकी चर्चा हमने नीचे की है।
- इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राजस्थान राज्य के गरीब किसानों को कम लागत पर खेती करने में सक्षम बनाना है।
- इस योजना के माध्यम से प्रत्येक किसान को बिजली बिल पर प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
- यह योजना राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना लाभार्थी
जब हमने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के बारे में चर्चा शुरू की, तो हमने कहा कि राज्य के विभिन्न वर्गों के किसान इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
योजना पात्रता मानदंड
वर्तमान में उपयोग में आने वाली अन्य योजनाओं की तरह, इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मानदंड हैं, जिनके बारे में हमने नीचे चर्चा की है।
- आवेदक राजस्थान राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक किसी भी वर्ग का किसान होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए
- आवेदक केवल कृषि विद्युत कनेक्शन ग्राहक के रूप में ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है।
योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवेदन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। हमने नीचे आवश्यक दस्तावेजों पर चर्चा की है।
- आवेदक का आधार कार्ड
- राशन पत्रिका
- कृषि बिजली बिल
- बैंक खाता (आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए)
- कास्ट सर्टिफिकेट (यदि कोई हो)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
योजना आवेदन प्रक्रिया क्या है ?
यदि आप मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दी गई प्रक्रियाओं का ध्यानपूर्वक पालन करें।
स्टेप 1: इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान राज्य विद्युत निगम (डिस्कॉम) कार्यालय पहुंचना होगा।
चरण दो: वहां जाने के बाद आपको इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए विशिष्ट आवेदन पत्र एकत्र करना होगा।
चरण 3: आवेदन पत्र में सभी जानकारी ठीक से भरें और आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।
चरण 4: फिर आपको उस आवेदन पत्र को निर्धारित स्थान पर जमा करना होगा।
बाद में आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा और यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप योजना का लाभ उठा सकते हैं।
योजना की आधिकारिक वेबसाइट
योजना का नाम | आधिकारिक वेबसाइट लिंक |
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FAQ – मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना
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योजना कब शुरू की गई थी?
यह किसान मित्र योजना 17 जुलाई 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई थी।
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मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना क्या है?राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के भीतर स्थित हर गांव के किसानों की मदद के लिए इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी श्रेणी के किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये की बिजली बिल सब्सिडी दी जाएगी।
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राजस्थान में कृषक मित्रों का मानदेय कितना है?
राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को प्रति माह 1,000 रुपये और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 रुपये की बिजली बिल सब्सिडी दी जाएगी।